हत्या के प्रयास के जुर्म में चार को 7 साल सश्रम कारावास
साथ ही साथ 20-20 हजार का अर्थदंड
बलिया । अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन बलिया ने आज 2 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में चार नामजद अभियुक्तों को 7 साल की कारावास सहित 20-20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आपको बताते चलें कि बैरिया थाना अंतर्गत चांद बियर में 5 दिसंबर 2021 को शाम 6:00 बजे के करीब जयराम यादव पुत्र वीरन यादव की रास्ते में बीयर पी रहे चार लोगों से कहा सुनी हो गई जिसमें चारों लोगों द्वारा जयराम यादव को बुरी तरह मारने पीटने के बाद चाकू मार दिया गया गंभीर अवस्था में घायल जयराम को देखकर एक अभियुक्त को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और मारा पीटा। बाद में सूचना पर पहुंची बैरिया पुलिस दोनों को सीएचसी सोनबरसा ले गई जहां जयराम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बलिया रेफर कर दिया था।
थाना बैरिया में पंजीकृत मुख्य अपराध संख्या 313 / 2021 में धारा 147, 148, 149, 323, 504, 307 भारतीय दंड संहिता के तहत जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार भारद्वाज की दलील के बाद दोनों पक्षों के प्रस्तुत तर्कों पर विचार और पत्रावली का परिशीलन कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने अभियुक्तों को यह सजा सुनाई है।