किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराएं

पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 14447 जारी

बलिया। जिले के सभी किसान भाईयों को सूचित करते हुए जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति ने बताया है कि दैवीय आपदा के विरूद्ध फसलों का बीमा कवर प्रदान करने के उददेश्य से जनपद में पीएम फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसमें खरीफ हेतु धान, मक्का एव अरहर के फसलो को जनपद बलिया में अधिसूचित किया गया है। इस योजना को शासन स्तर से स्वेच्छिक कर दिया गया है, जो क्रेडिट कार्ड धारक कृषक वीमा नही कराना चाहते है, ऐसे कृषकों को अपनी संम्बन्धित बैंक शाखा को 07 दिन पूर्व लिखित में सूचित कराना होगा। फसल बीमा हेतु इच्छुक कृषक खरीफ के फसलो का बीमा कराने हेतु 31 जुलाई से पहले सम्बन्धित बैंक शाखा, नजदीकी जनसेवा केन्द्र/फरसल बीमा पोर्टल (www. pmfby.gov.in), कृषि विभाग के ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय कार्यालय एवं तहसील स्तर पर कार्यालय भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के बीमा माध्यस्थ से सम्पर्क कर अपनी फसल का बीमा करा सकते है। ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने (opt out) के सम्बन्ध् में प्रार्थना पत्र बैंक शाखा को लिखित रूप से नहीं देने की दशा में बैंक शाखा द्वारा ऐसे सभी ऋणी कृषको का बीमा अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। बैंकों द्वारा ऐसा नहीं करने पर यदि क्षति पूर्ति बनती है तो बैंक शाखा द्वारा देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा। जनपद बलिया में खरीफ में धान की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 1584 प्रति हेक्टेयर एवं
बीमित राशि 79200 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी, मक्का की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 602 प्रति हक्टेयर एवं बीमित राशि 30100 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी तथा अरहर की फसल हेतु प्रीमियम रूपये 1492 प्रति हेक्टेयर एवं बीमित राशि 74600 रूपये प्रति हेक्टेयर होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय/आधिकारिक टोल फ्री नम्बर 14447 पर तथा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के जिला समन्वयक श्री शैलेन्द्र कुमार के संपर्क सूत्र 8266915114 पर संपर्क कर सकते है।
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