न्यायालय द्वारा पाक्सो के मामले में आरोपी अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ग्यारह हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा

बलिया। शनिवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दर पुर में पंजीकृत मु.अ.सं.- 178/2020 धारा 506 भादवि व 9M/10 पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शंकर गोंड पुत्र ब्रह्मदेव गोंड निवासी मुहम्मदपुर थाना सिकन्दरपुर बलिया को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा धारा -10 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 06 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा -506 भा.द.वि. में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
संक्षिप्त विवरण- 
प्रार्थी निवासी मुहम्मदपुर द्वारा थाना सिकन्दरपुर पर दिनांक 17.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया गया था कि शंकर गोड़ (24) वर्ष पुत्र ब्रह्मदेव गोंड निवासी मुहम्मदपुर थाना सिकन्दरपुर बलिया जो होली के पहले बाहर नौकरी कर के लॉकडाउन में घर आया था । मैने शंकर गोड़ को अपने घर के एक कमरे में कॉरटीन रहने के लिये दे दिया । आज मेरी बेटी अज्ञात करीब 8 वर्ष जो कक्षा 4 में पड़ती है, ने मुझसे बताया कि शंकर गोड़ ने पिछले शनिवार यानी दिनांक 12.9.2020 को दिन मेरी बेटी को उसी कमरे मे बुलाकर उसके कपड़े उतार कर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया और मेरी बेटी को धमकी भी दिया कि अगर किसी से बतायी तो तुम्हे जान से मार दूंगा ।
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