बलिया जनपद के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बन्दी के आदेश जारी

बलिया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम- 1962 की धारा- 8 सपठित उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली -1963 के नियम- 6 एवं शासनादेश के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बलिया जनपद के विभिन्न नगरों एवं अधिसूचित कस्बों में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के वर्ष 2025 के लिए साप्ताहिक बन्दी के आदेश दिए हैं।
नगर पालिका परिषद बलिया में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान दिन रविवार को बन्द रहेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद रसडा में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान दिन बृहस्पतिवार को बन्द रहेंगे। नगर पंचायत सहतवार, बांसडीह एवं रेवती में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान दिन मंगलवार को बन्द रहेंगे। नगर पंचायत मनियर, सिकन्दरपुर एवं चितबड़ागांव में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान दिन शुक्रवार तथा नगर पंचायत बेल्थरा रोड़ में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान दिन सोमवार को बन्द रहेंगे।
उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की अनुसूची- 2 में वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के अधिनियम की धारा -5 व 8 के प्रवर्तन से स्वतः छूट प्राप्त है। शासनादेश में दी गई व्यवस्थानुसार ऐसे दुकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को भी धारा 5 एवं धारा 8 के शर्तों के आधीन छूट प्रदान की जाती है।

01. उप्र दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनिमय 1962 सपठित नियमावली-1963 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया हो।

02. यदि इस अधिनियम के प्रावधानों में अन्य छुट प्राप्त नहीं है, तो संबंधित प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे के बाद खुला नहीं रहेगा ।

03. पात्र कर्मचारियों को अधिनियम की धारा -6 में निर्धारित सामान्य दर से दोगुनी दर से अतिकाल (ओवरटाइम) मजदूरी का भुगतान दिया जायेगा।

04. यदि किसी कर्मचारी ने एक पाली में कार्य कर लिया है तो उसे सायंकाल दो पालियों में कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

05. यदि सम्बंधित प्रतिष्ठान सप्ताह में सातों दिन खुला रहता है, तो कर्मचारियों को चक्रानुक्रम से सप्ताहिक छुट्टी दी जायेगी एवं नियोजक उसे संबंधित नियमावली के नियम 9 में यथा निर्धारित प्रपत्र-सी में प्रदर्शित करेगा।

06. किसी राष्ट्रीय अवकाश पर कार्य कर रहे कर्मचारी अतिकाल मजदूरी के साथ-साथ प्रतिकर छु‌ट्टी भी प्राप्त करने के हकदार हैं।

07. किसी कर्मचारी को किसी भी दिन 08 घंटे से अधिक और किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने से अधिक अपेक्षा नहीं की जायेगी।

08. जब तक नियोक्ता को अन्यथा छूट न मिली हो तब तक अधिनियम के सभी उपबन्धों का पालन करेगें।

नियोक्ता उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के प्रति उत्तरदायी होगें, जिनके आधार पर छूट प्राप्त की गयी है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन का पता चलता है, तो उनका छूट स्वतः समाप्त हो जायेगा। सरकार ऐसे नियोक्ता के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलिया, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उपजिला मजिस्ट्रेटगण जनपद बलिया इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

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