बलिया में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में एक अभियुक्त को 7 साल के सश्रम कारावास सहित ₹ 2000 के अर्थदंड की सजा

रेवती थानांतर्गत रामपुर में घटी घटना में 16 साल बाद आया फैसला 

बलिया। रेवती थाना अंतर्गत रामपुर गांव में 16 साल पहले खतरनाक हथियार (दाब) से जानबूझकर चोट पहुंचाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बलिया की ASJ/SPH/SC/ST कोर्ट ने एक अभियुक्त को 7 साल के सश्रम कारावास सहित ₹2000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
आपको बताते चलें कि 20 अप्रैल 2009 को रेवती थानांतर्गत रामपुर गांव में मुर्गा खरीदने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद अभियुक्त साबिर उर्फ टेंपो द्वारा दाब से हमला करने की वजह से वीर बहादुर पासवान की हाथ की उंगलियां कटकर अलग हो गईं, साबिर ने उस वक्त वीर बहादुर और छट्ठू पासवान को जाति सूचक गालियां भी दी थीं।
आज मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा के अभियोजक एडीजीसी विनोद भारद्वाज के प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर बलिया की ASJ/SPH/SC/ST कोर्ट द्वारा अभियुक्त साबिर उर्फ टैंपो पुत्र नूर हसन उर्फ बड़क निवासी रामपुर थाना रेवती जनपद बलिया को भारतीय दंड विधान की धारा 326 में दोष सिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास सहित ₹ 2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगी।


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