दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 
पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बुलाकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने के आरोप में पंजीकृत अभियोग में दोषसिद्ध पाते हुए 
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कोर्ट संख्या- 02 द्वारा दुष्कर्म के मामले में एक नफर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 22,000/- (बाइस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज शनिवार (17.05.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC सुधीर कुमार मिश्र की प्रभावी पैरवी से नगरा थाने में पंजीकृत मु०अ०सं०-133/2022 की धारा- 376, 506 भा०द०वि० में अभियुक्त राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता निवासी ग्राम ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा, जनपद बलिया को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी
सी. कोर्ट संख्या- 02 जनपद बलिया द्वारा
धारा 376 भा०द०वि० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- (बीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा ।
धारा 506 भा०द०वि० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।



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