बलिया में दहेज हत्या में पांच को सश्रम आजीवन कारावास और आठ-आठ हजार रुपए का अर्थदंड

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में 05 नफर अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 8000- 8000/- (आठ-आठ हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

आज शुक्रवार (09.05.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी DGC संजीव कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी से थाना बांसडीह रोड पर पंजीकृत मु०अ०सं०-258/2022 की धारा-498ए, 304बी, 506 भा०दं०सं०, वैकल्पिक धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट में 05 नफर अभियुक्तों गणेश कुमार गुप्ता पुत्र विजय शंकर गुप्ता, मन्दोदरी देवी पत्नी विजय शंकर गुप्ता दोनों निवासी सोनपुर कलां थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया, चम्पा देवी पत्नी मोहित कुमार गुप्ता निवासी ग्राम सिधौली, थाना पकड़ी जनपद बलिया, अमरनाथ गुप्ता पुत्र भगवान शाह, और रेखा देवी पत्नी अमरनाथ गुप्ता दोनों निवासी ग्राम नरही, थाना फेफना जनपद बलिया को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद बलिया द्वारा धारा 302 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 5000/ -5000/ (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 498ए भा०दं०सं० में दोषसिद्द पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 02-02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
धारा 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्तों गणेश कुमार, मन्दोदरी देवी और अमरनाथ गुप्त को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 4 डी० पी० एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्तगण को 1000/ -1000/ (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।




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