बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज वृहस्पतिवार (15.05.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC अजय तिवारी की प्रभावी पैरवी से थाना नरहीं में पंजीकृत मु०अ०सं०- 682/11धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में तीन अभियुक्तों विनय उर्फ झाबर, भुल्लन उर्फ बबुआ राय और अरूण राय पुत्रगण स्व० शिवपरसन राय निवासीगण कोठिया थाना नरहीं जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी कोर्ट सं०- 02 जनपद बलिया द्वारा मु०अ०सं०-682/11 थाना-नरहीं, जिला-बलिया के मामले में कारित अपराध के लिए दोषसिद्ध विनय उर्फ झाबर, भुल्लन उर्फ बबुआ राय, अरूण राय को धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध तीनों अभियुक्तों को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगी।