बैरिया पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा

बलिया। बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार 17 मार्च 2025 को वादी मुकदमा द्वारा बैरिया थाने में एक किता प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी उपाध्याय पुर थाना बैरिया जनपद बलिया द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 117/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में मंगलवार (10.06.2025) को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० हरिचरण यादव व हमराही हे.का. सुनील यादव द्वारा उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी उपाध्याय पुर थाना बैरिया जनपद बलिया ( उम्र लगभग 19 वर्ष ) को सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन गेट के पास से नियमानुसार शाम 20.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा विवेचना के दौरान धारा 115(2)/351(3)/64 बीएनएस का अपराध पाए जाने के कारण धारा 115(2)/351(3)/64 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी उपाध्याय पुर थाना बैरिया जनपद बलिया के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया।




विज्ञापन