बलिया। बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार वादिनि द्वारा थाना बांसडीह रोड में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि 23 जून 2025 को वादिनि के पति को भगेलू राम पुत्र स्व० लक्ष्मण राम द्वारा अपने साथियों के साथ कहीं ले गए जो आज तक घर वापस नहीं आये। वादिनि द्वारा पति का अपहरण कर हत्या की आशंका के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर थाना बांसडीह रोड पर मु०अ०स० 123/25 धारा 140(1) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।
इसी क्रम में आज वृहस्पतिवार (17.07.2025) को प्रातः 08.30 बजे उ.नि. महेन्द्र रावत व हमराहियों का. राहुल यादव, का. विभूति यादव और का. श्याम सिंह के साथ चेकिंग तलाशी व दबिश अभियान में मौजूद थे कि मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बांसडीह रोड में पंजीकृत मु.अ.स. 123/25 धारा 140(1) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 61(2), 238 बी.एन.एस. से सम्बंधित दो अभियुक्तों भगेलू राम पुत्र स्व० लक्ष्मण राम निवासी बघौली थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया (उम्र करीब 40 वर्ष) और विनोद राम पुत्र स्व० दल सिंगार राम निवासी ग्राम बिशुन पुरा थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया (उम्र करीब 35 वर्ष) को ग्राम रघुनाथपुर पिपर पाती में स्थित ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार अभियुक्तों से एक पिकप रजिस्ट्रेशन संख्या UP 60 CT 3713, पारदर्शी डिब्बे में दो मोबाइल फोन और 350/- रुपये नक़द बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ बांसडीह रोड थाने पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया।