पाॅक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास सहित तीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा

अभियुक्त उभांव थाना क्षेत्र के तुर्ती पार गांव निवासी 

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाॅक्सो एक्ट के मामले में एक नफर अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 30,000/ (तीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

आज गुरूवार (24.09.2026) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी देव नारायण पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना उभांव में पंजीकृत मु०अ०सं०- 869/2017 धारा- 363, 366 भादवि व धारा 3 सपठित धारा-4 पाॅक्सो एक्ट में नफर अभियुक्त पंकज कुमार साहनी पुत्र राम नक्षत्र साहनी निवासी तुर्ती पार थाना उभांव जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा धारा 3 सपठित धारा -4 पाॅक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/ (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।
18 जुलाई 2017 को उभांव थाने में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा यह फैसला आया है।

  



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