बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश बलिया पाक्सो एक्ट कोर्ट सं०- 08 द्वारा दोषी करार देते हुए तीन अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13,000/13,000- (तेरह-तेरह हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार आज सोमवार (19.05.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से उभांव थाना में पंजीकृत मु०अ०सं०-328/2023 धारा 323,506 भादवि व धारा 9जी/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित तीन अभियुक्तों शाहिद पुत्र सतरूल्लाह निवासी ग्राम बेलौली रामपुर जिला मऊ, सत्येन्द्र यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी ग्राम दोथ थाना उभांव, बलिया और करन सिंह पुत्र गिरीश सिंह निवासी ग्राम सोनाडीह थाना उभांव, बलिया ने नाबालिग पीड़िता को गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम करना तथा विरोध करने पर मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट की धारा 10 में दोषसिद्ध पाते हुए तीनों अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-10,000 (दस-दस हजार रुपए जुर्माना) के अर्थदंड से से दण्डित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/-1000/- (एक-एक हजार रुपए जुर्माना) के अर्थदंड से से दण्डित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को 07 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/-2000/- (दो-दो हजार रुपए जुर्माना) के अर्थदंड से से दण्डित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्तों को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।