नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले दुष्कर्मी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास सहित ₹ 12,000/- के अर्थदंड की सजा

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000/- (बाहर हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
आपको बताते चलें कि आज वृहस्पतिवार (29.05.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC देवनारायण पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दर पुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-470/2017 की धारा- 506 भा०द०वि० व धारा 04 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त सतना बिंद पुत्र शिवानन्द बिंद निवासी लिलकर थाना सिकन्दर पुर जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा धारा 04 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 08 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा ।

धारा 506 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
आपको बता दें कि दिनांक 25.06.2017 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अपनी नाबालिग बेटी से अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सिकन्दर पुर में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर थाना सिकन्दर पुर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।




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