मा० न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास सहित ₹ 20,000/- का अर्थदंड

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज बुधवार (20.08.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC देवनारायण पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव में पंजीकृत मु०अ०सं०-35/2022 की धारा- 363, 366 भा०द०वि० व धारा 04 पाक्सो एक्ट में एक अभियुक्त दिनेश कुमार बनवासी उर्फ नेता पुत्र सुबास बनवासी, निवासी-ब्राम्ही बाबा नगर, वार्ड नं०- 5 कस्बा व थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 जनपद बलिया द्वारा धारा 04 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा।
धारा 363 भा०द०वि० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा ।
धारा 366 भा०द०वि० में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
                     वादिनी द्वारा थाना चितबड़ागांव में अपनी नाबालिग बेटी से अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना चितबड़ागांव पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर थाने द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।


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