बलिया। बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार 20 जून 2025 को वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर उभांव थाने में मु०अ०सं० 175/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।
विवेचना के क्रम में प्र० नि० राजेन्द्र प्रसाद सिंह व हमराहियों उ०नि० चन्द्रशेखर यादव और हे० का० प्रेम बहादुर सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सिब्लू पुत्र इस्माइल शाह निवासी जुवाफर थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को तहसील बेल्थरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि वादी शेषनाथ गुप्ता की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा शादी करके शारीरिक सम्बन्ध बनाया था । उपरोक्त मुकदमें विवेचना करते हुए धारा 87, 64(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय बलिया भेज दिया गया ।