अवैध मादक पदार्थ रखने के जुर्म में एक अभियुक्त को डेढ़ साल की जेल और १० हजार रुपए का अर्थदंड

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी एक अभियुक्त को एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
आज वृहस्पतिवार (08.01.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC श्री हरेराम वर्मा की प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार में पंजीकृत मु०अ०सं०- 91/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक अभियुक्त अजय पासवान उर्फ गुडमुरिया पुत्र शिवनारायण पासवान निवासी वार्ड नं० -12 कस्बा सहतवार बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० -04 जनपद बलिया द्वारा धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष छः माह के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा 
घटना का संक्षिप्त विवरण-   
   02 जुलाई 2020 को थाना सहतवार पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 18 ग्राम अवैध हिरोइन बरामद किया गया था, थाना सहतवार में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था ।





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