बलिया में दहेज हत्या में पति को 10 के सश्रम कारावास सहित 10 हजार के अर्थदंड की सजा

बलिया। महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु०अ०सं०-122/2022 धारा 498ए, 323, 504, 304बी व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
आज बुधवार (25.03.2026) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार भारद्वाज की प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु०अ०सं०-122/2022 धारा 498ए, 323, 504, 304बी व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में अभियुक्त धीरज अग्रवाल पुत्र शिवजी अग्रवाल, निवासी बजाजी मुहल्ला कस्बा रसड़ा थाना रसड़ा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० प्रथम जनपद बलिया द्वारा
धारा 498ए भादवि में अभियुक्त धीरज अग्रवाल को दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 / (पांच हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 304बी भा०द०वि० में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
धारा 323 भा०द०वि० में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
धारा 504 भादवि में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 / (एक हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में उपरोक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का साधारण कारावास व 3,000 / (तीन हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
घटना का के संबंध में बताया जाता है कि अभियुक्त धीरज अग्रवाल द्वारा ससुरालियों से दहेज में 05 लाख रूपए की मांग की गयी थी दहेज में 05 लाख रुपए न मिलने पर 13 अप्रैल 2022 को दहेज के लिए अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जिस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसड़ा द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।




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