भीमपुरा थाना अंतर्गत एक अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में 2 वर्ष के कारावास सहित ₹5000 के अर्थ दंड की सजा

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ASJ FTC-I/ गैंगस्टर कोर्ट बलिया द्वारा धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए एक अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

आज शनिवार (04.07.2026) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार तिवारी की प्रभावी पैरवी से थाना भीमपुरा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 43/2006 धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र हरिजन पुत्र सुखदेव हरिजन निवासी सरयां डीहू भगत थाना भीमपुरा जनपद बलिया को माननीय न्यायालय बलिया द्वारा धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।






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