बलिया में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर 19 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी आपत्तियां

बलिया। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली, 1997 यथा संशोधित 2015 के तहत जनपद के उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संपत्तियों की न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जाना है। इसके तहत आवासीय भूमि एवं भवन निर्माण की न्यूनतम दरों के साथ वाणिज्यिक भवन (एकल), वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कॉरपोरेट एरिया प्रति वर्ग मीटर की दर तथा कृषि भूमि की वार्डवार, मोहल्लेवार, मौजावार एवं परगनावार न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी हैं। इस क्रम में प्रस्तावित मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है, जो जनपद के सभी उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध है।अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 22 अगस्त से 19 सितंबर 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित उप निबंधक कार्यालय में लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
प्रशासन ने संबंधित लोगों से निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की है।

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