बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया डा० ईरज राजा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366 भादवि व धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 40,000/(चालीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
आज सोमवार (26.10.2026) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश सिंह की प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 342/2023 की धारा 363,366 भादवि व धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र स्व० अच्छेलाल चौहान निवासी ग्राम पिलुईं थाना मनियर जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं० 08 जनपद बलिया द्वारा धारा 06 पाॅक्सो एक्ट भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 20,000/- (बीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार अभियुक्त द्वारा 18 नवंबर 2023 को रात्रि करीब 11 बजे वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 13 वर्ष) को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिस सम्बन्ध में थाना मनियर में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।



