बलिया। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 36,000/- (छत्तीस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 20.07.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना उभांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 59/2021 धारा 376AB,323,457 भादवि0 व 5M/6 पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शनि राजभर पुत्र लोरिक राजभर निवासी ग्राम पशुहारी थाना उभांव जनपद बलिया को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद बलिया द्वारा
धारा -5M/6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा -457 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा -323 भादवि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।



