न्यायालय द्वारा पाक्सो में दोषसिद्ध अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- रूपए का अर्थदण्ड

बलिया। टॉप टेन में चिन्हित पाक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपी एक नफर अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000/- (तीस हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 06.09.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना रसड़ा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 162/2021 धारा 363,366,376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रवि उर्फ रवि भारद्वाज पुत्र चन्द्रमा भारद्वाज निवासी ग्राम छितौनी रसड़ा बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अष्टम/पाक्सो एक्ट कक्ष सं0-08 जनपद बलिया द्वारा धारा -4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा -363 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
धारा -366 भा0द0वि0 में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।
बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार वादिनी द्वारा थाना रसड़ा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 08.06.2021 को शिकायत किया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री को रवि भारद्वाज बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।




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