बलिया। बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी ADGC अजय कुमार तिवारी के प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर पंजीकृत मु.अ.सं.- 661/14 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में दो नफर अभियुक्तों सुभाष मुसहर पुत्र साधू मुसहर और श्रीकान्त उर्फ झबरी मुसहर पुत्र श्रीदयाल उर्फ जगदीश मुसहर दोनों निवासी काशीराम आवास मण्डी समिति थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया को आज शुक्रवार (20.06.2025) को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/ईसी एक्ट बलिया, जनपद बलिया द्वारा मु०अ०सं०-661/14 थाना- गड़वार, जिला-बलिया के मामले में कारित अपराध के लिए दोषी मानते हुए धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम अंतर्गत प्रत्येक को 06-06 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5-5 हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगी।



