नशीले पदार्थों की तस्करी में दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा

बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100,000/ (एक लाख) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

आज शुक्रवार (27.06.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के अभियोजन अधिकारी APO हरेराम वर्मा की प्रभावी पैरवी से थाना मनियर में पंजीकृत मु.अ.सं.-338/2023 धारा 08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अभियुक्त राजकुमार प्रजापति पुत्र काशीनाथ प्रजापति निवासी उमरहां जनपद वाराणसी को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.-4 जनपद बलिया द्वारा धारा-20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100,000/ (एक लाख) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
 बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार 23. नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष मनियर व हमराहियों द्वारा अभियुक्त राजकुमार प्रजापति के वाहन से 32.50 किग्रा० नाजायज अवैध गाजा बरामद कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। 






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