बलिया। आज बुधवार (18.06.2025) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार में पंजीकृत मु.अ.सं.- 197/2024 धारा-137(2), 61(2), 65(1) बी.एन.एस. व धारा ¾(2) पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त अमरजीत पाण्डेय पुत्र स्व० शिवजी पांडेय निवासी ग्राम रतसड़ खुर्द थाना गड़वार बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 08 बलिया द्वारा धारा- 4 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा- 137(2) वीएनएस में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।
आपको बता दें कि अभियुक्त अमरजीत पाण्डेय द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना गड़वार में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।



