बलिया। पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाॅक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 29,000/ (उनतीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
आज (14.01.2026) को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के विशेष अभियोजन अधिकारी श्री देव नारायण पाण्डेय की प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार में पंजीकृत मु०अ०सं०-254/2023 की धारा 377,323,504,506 भादवि धारा- 5K/6,5M/6 पाॅक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त अजय पासवान उर्फ गुड़मुड़िया पुत्र शिव नारायण पासवान निवासी वार्ड 12 कस्बा सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 जनपद बलिया द्वारा धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/ (पच्चीस हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 323 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व 01,000/ (एक हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/ (दो हजार) रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
12 अक्टूबर 2023 को वादी के पुत्र को अभियुक्त द्वारा मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दिया गया जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।



