बलिया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी रसड़ा आलोक कुमार गुप्ता एवं थानाध्यक्ष भीमपुरा अखिलेश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में थाना भीमपुरा पुलिस ने आर्म्स एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
बलिया पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार आज मंगलवार (06.01.2026) को थाना भीमपुरा पुलिस टीम के उ०नि० वरूण कुमार राकेश हमराहियों का० रामाकांत यादव और का० आकाश कुमार को मुखबिर खास से सूचना मिली कि ग्राम गौरा नहर पुलिया के पास किराना के दुकान के पास झोपड़ी में एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर बैठा है जो कहीं जाने कि फिराक में है तथा कोई अपराध कारित कर सकता है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर हमराहियों संग पहुंचे उपनिरीक्षक वरूण कुमार राकेश ने बताया कि पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान कर कि किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं है तथा मैं उपनिरीक्षक, हमराहियों व मुखबिर खास के अपने-अपने निजी वाहनों से भीमपुरा चौराहा से ग्राम गौरा नहर पुलिया की तरफ चल दिये कि गौरा नहर पुलिया से करीब 20 मीटर पहले ही एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके मुखबिर ने बताया कि साहब जो व्यक्ति बैठा है, यह वही व्यक्ति है जिसके पास नाजायज तमंचा है और पीछे मुड़कर चला गया। हम पुलिस वाले अचानक तेजी से उस व्यक्ति के पास पहुंच कर नियमानुसार नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम भीम सिंह पुत्र स्व० उदय नारायण सिंह निवासी ग्राम पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया (उम्र करीब 21 वर्ष) बताया। जामा तलाशी से उसके पास रखे जैकेट से एक अदद तमंचा दाहिने जेब से व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक मोबाईल फोन वीवो नेवी ब्लू रंग का (औरा लाईट टू प्रोट्रेट) बायीं जेब से बरामद हुआ जिसे उसने अपना बताया। तमंचा कारतूस रखने के सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्ति से लाइसेंस मागा गया तो दिखाने से आनाकानी करने लगा और अपनी गलती की बार-बार माफी मांगने लगा अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दंडनीय अपराध है। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए प्रातः करीब 05.00 बजे मौके पर ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया । अभियुक्त का यह कृत्य धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है अतः जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 04/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर भीमपुरा थाने में ही कई अपराध दर्ज हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार माननीय न्यायालय न्यायालय भेज दिया गया ।



